Samagra Social Security Scheme (SSSS) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, विशेष रूप से वंचितों, बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों को वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक लाभ प्रदान करना है।

इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को कवर किया जाता है, और आज हम इस लेख के माध्यम से व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना के आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों आदि के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसलिए आप सभी हमारे साथ इस लेख में अंत तक ज़रूर बने रहे।
Samagra Social Security Scheme क्या है?
समग्र सामाजिक सुरक्षा योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है, जिसे समाज के कमज़ोर वर्गों को लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2018 में शुरू की गई यह योजना विशेष रूप से विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग व्यक्तियों और निराश्रितों जैसे आर्थिक रूप से वंचित और हाशिए पर पड़े समूहों को लाभ देने का काम करेगी।
इस योजना का उद्देश्य केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों के लिए आवश्यक सामाजिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना और प्रक्रिया को सरल बनाना है।
समग्र सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ
इस समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी वृद्ध, विधवा, जरूरतमंद और विकलांग लाभार्थियों को राज्य कोष से 600 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है। इन लाभों का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे उन्हें सम्मान के साथ जीने में मदद मिल सके। भविष्य में लाभ की राशि बढ़ाई भी जा सकती है। इस पोर्टल के माध्यम से कई योजनाएं प्रदान की जाती हैं, जिनमें से कुछ नीचे दी गई हैं।
- Vidhwa Pension Yojana (मध्यप्रदेश विधवा पेंशन योजना)
- Old Age Pension (मध्यप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना)
- Viklang Pension Yojana (मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना)
Samagra Social Security Scheme पात्रता
- बुजुर्ग लोग जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होने चाहिए।
- 18 वर्ष से अधिक आयु की निराश्रित विधवा महिला जो आयकर दाता न हो, सरकारी कर्मचारी न हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हो तथा कोई पेंशन प्राप्त न कर रही हो।
- 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो, दिव्यांग व्यक्ति आयकरदाता और सरकारी कर्मचारी न हो।
- विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता की राशि 6 से 18 वर्ष की आयु के उन विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक है।
- इस योजना के लिए पात्र होने हेतु सभी आवेदकों को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थियों के पास समग्र आईडी होना आवश्यक है, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई एक विशिष्ट पहचान संख्या है।
- योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने के लिए यह समग्र आईडी आवश्यक है।
जरूरी दस्तावेज
- समग्र आईडी (विशिष्ट पहचान संख्या)
- आयु प्रमाण पत्र (आधार, पैन या वोटर आईडी)
- विधवा होने का प्रमाण पत्र (विधवाओं के लिए)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांग व्यक्तियों के लिए)
- बीपीएल राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- निःशक्ता प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
Samagra Social Security Scheme के लिए आवेदन कैसे करे?
यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो निर्धारित आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्रों में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद के कार्यालय से प्राप्त कर अथवा नीचे दिए गए लिंक से आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसे भरकर तथा उसके साथ उपरोक्त वर्णित दस्तावेज संलग्न कर आवेदन कर सकते हैं।